बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन (रबी-2024-25)

बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए निचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर के ई-सहकारी एप्प डाउनलोड करें

** आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें |

1. कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है । अनिबंधित किसान को पहले डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधन करना आवश्यक है | यदि किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर पंजीकरण करें - किसान पंजीकरण |
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निबंधित किसान सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर - रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते है |
3.आवेदन हेतु सभी श्रेणी के किसानों को बुआई की गई फसाल, बुभाई क्षेत्र से संबंधित भूमि की विवरणी यथा-खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या एवं कम्प्यूटराइज जमाबंदी संख्या अथवा बुआई के कुल रकबा की जानकारी देना अनिवार्य है।
4.सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन के समय विहित प्रपत्र में भरे हुए स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। परन्तु, गैर-रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत श्रेणी के किसानों को मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।


5.आवेदन के समय किसानों द्वारा एंड्रायड मोबाइल के माध्यम से आवेदित भूमि का Geo-coordinates देना अनिवार्य है।
6.गलत एवं भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे।