• 1800 1800 110 (Toll Free), 0612-2506307
धान अधिप्रप्ति (2024-25) हेतु आवेदन पपत्र
कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या :

** आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें |

** आवेदन देने के लिये OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिये आवश्यक एवं गोपनीय है| कृपया एक हीं मोबाइल संख्या का प्रयोग करें |

1. यदि किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर पंजीकरण करें - किसान पंजीकरण |

2. किसान पंजीकरण विवरणी मे कोई त्रुटि होने पर तो इस लिंक पर जाकर सुधार करें - किसान पंजीकरण संशोधन |

3. कृपया आवेदन सबमिट करने से पूर्व आवेदन के सभी सूचना को पुनः जांच ले | आवेदन फ़ाइनल सबमिट करने के बाद संसोधन की अनुमति नहीं है |

4. किसान का प्रकार रैयत होने की स्थिति मे भूमि विवरणी हेतु जमाबंदी पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ट संख्या जानने के लिए इस लिंक पर जायें | - भाग संख्या एवं जमाबंदी पंजी की पृष्ट संख्या जाने |

5. रैयत किसान के लिए - अधिकतम धान की मात्रा 250 क्विंटल |
    गैर रैयत के लिए- अधिकतम धान की मात्रा 100 क्विंटल |

6. 1 नवम्बर 2024 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है | धान अधिप्रप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी अधिप्राप्ति केंद्र पर धान बेच सकते है |

7. किसी भी तरह की तकनीकी समस्या होने पर 0612-2506307,18001800110 से संपर्क करें |